उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में "फैमिली आईडी (Family Id - Ek Parivar Ek Pahchan)" योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान कराना और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचाना है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी (एक परिवार, एक पहचान) योजना साल 2021 में शुरू की थी, वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में लगभग 3.6 करोड़ परिवार और 15 करोड़ आधार-सत्यापित राशन कार्ड धारक हैं। उनका राशन कार्ड नंबर ही उनकी फैमिली आईडी होगा और वे पंजीकरण पोर्टल का उपयोग करके इसे जांच सकते हैं।
उत्तर प्रदेश फैमिली आईडी हेतु पंजीकरण
- सबसे पहले आपको यूपी फैमिली आईडी की आधिकारिक वेबसाइट - https://familyid.up.gov.in/ पर विजिट करें.
- अब मेनू बार में दिए गए "Registration (रजिस्ट्रेशन)" पर क्लिक करें.

- ऐसा करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपको नाम और आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर को दर्ज करें.
- इसके बाद आपको नीचे की तरफ दिए गए 'Send OTP" बटन पर क्लिक करें.

- ऐसा करते ही आपके आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा, आपको उस ओटीपी को नीचे बॉक्स में दर्ज करके फिर कैप्चा को लिखें और इसके बाद "SUBMIT" बटन पर क्लिक करें, ऐसा करते ही आपके पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी.
साइन इन करें
- पंजीकरण के बाद "साइन इन" पेज पर जाएं, इसके बाद आपको अपना आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें,और "Send OTP" पर क्लिक करें.
- फिर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करके नीचे स्थित प्रदर्शित कैप्चा को भरकर करके "लॉग इन" बटन पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, उसमें आपको आधार संख्या या नंबर को दर्ज करके "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
आवेदक की जानकारी भरें
- इस वाले अनुभाग में आपको अपने आधार कार्ड नंबर को दर्ज करें और नीचे दिए गए बॉक्स पर टिक करके "ओटीपी भेजें" बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे दर्ज कर "वेरिफाई करें" पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आवेदक की जानकारी भरने का पृष्ठ खुलेगा, जहां आपको अपनी वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर और व्यवसाय की जानकारी, आवेदक से सदस्य का सम्बन्ध दर्ज कर "आगे बढ़ें" पर क्लिक कर दें.

सदस्य जोडें तथा उनका विवरण भरें.
- परिवार के सदस्यों को जोड़ने के लिए, उनके आधार नंबर को दर्ज करें और नीचे दिए गए बॉक्स पर टिक कर "ओटीपी भेजें" बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को दर्ज कर "वेरिफाई करें" पर क्लिक करें।
- फिर, सदस्य की वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी का नाम, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, व्यवसाय, और आवेदक के साथ संबंध की जानकारी भरें। इसके बाद, "वेरिफाई करें" बटन पर क्लिक करें।

परिवार का विवरण भरें.
- इस वाले अनुभाग में आपको इसमें आपको शहरी तथा ग्रामीण में से किसी भी एक क्षेत्र का चुनाव रेडियो बटन के माध्यम से करना होगा और फिर परिवार का पता संबंधी जानकारी को दर्ज करना होगा, फिर इसके बाद “सुरक्षित कर आगे बढ़ें” वाले बटन पर क्लिक करें.

आवेदन जमा करें.
- स्क्रीन पर दिखाए गए परिवार के विवरण की सावधानीपूर्वक जांच कर लें।
- यदि किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो, तो पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे चरण पर वापस जाकर आवश्यकतानुसार सुधार करें।
- यदि सभी विवरण सही हैं, तो चेकबॉक्स पर टिक कर यह पुष्टि करें कि "मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है, किसी भी त्रुटि की स्थिति में विभाग को मेरे आवेदन को रद्द करने का अधिकार होगा।"
- अंत में, "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक करें।

अस्थायी फैमिली आईडी को डाउनलोड करें.
- इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस (SMS) प्राप्त होगा, इसलिए, भविष्य में संदर्भ और सत्यापन के लिए, फैमिली आईडी को प्रिंट या डाउनलोड करने के लिए अस्थायी आईडी और आवेदन संख्या लिंक पर क्लिक करें।
- आप चाहें तो इसे प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट / डाउनलोड कर सकते हैं.

आवेदन की स्थिति देखें
UP Family ID के आवेदन की स्थिति को देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, और Track Application Status पर क्लिक करें.
- ऐसा करते ही आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, उसमें आपको 15 अंकों के एप्लीकेशन नंबर को दर्ज करें.
- इसके बाद आपको “अद्यतन स्थिति दिखाएँ” वाले बटन पर क्लिक करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं.

पंजीकरण हेतु जरुरी निर्देश
- परिवार पंजीकरण के लिए सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। पंजीकरण के दौरान, सभी सदस्यों का मोबाइल ओटीपी के माध्यम से e-KYC करना आवश्यक है, इसलिए सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- जिन परिवारों के पास राशन कार्ड उपलब्ध है, उनके लिए उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी मानी जाएगी, और उन्हें अलग से फैमिली आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे परिवार पंजीकरण के बाद अपनी आधार संख्या दर्ज कर फैमिली आईडी को डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
- जो व्यक्ति पहले से ही किसी परिवार में जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी अन्य परिवार में शामिल नहीं किया जा सकता। पंजीकरण की प्रक्रिया में सभी आवश्यक जानकारी को सही-सही भरें, ताकि सत्यापन में कोई कठिनाई न हो।
- फैमिली आईडी की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए 15 अंकों के आवेदन संख्या को "Track Application Status" में दर्ज कर सकते हैं।
एक परिवार, एक पहचान क्या है?
"एक परिवार, एक पहचान" उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनोखी पहल है, जिसके द्वारा यूपी सरकार राज्य के सभी परिवार को एक यूनिक फैमिली आईडी नंबर (12 अंकों का) विशिष्ट पहचान (फैमिली आईडी) हेतु जारी किया जाता है, इसके द्वारा सभी परिवारों की पहचान और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है.
पात्रता मानदंड
पात्रता मानदंड | विवरण |
---|---|
निवास | उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। |
आयु | परिवार का कोई भी सदस्य, जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, पंजीकरण कर सकता है। |
आधार कार्ड | परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना जरूरी है। |
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर | सभी सदस्यों का आधार कार्ड एक सक्रिय मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। |
राशन कार्ड (वैकल्पिक) | राशन कार्ड धारक और गैर-राशन कार्ड धारक दोनों पात्र हैं। |
परिवार की स्थिति | कोई भी परिवार, चाहे वह संयुक्त या एकल हो, पंजीकरण के लिए पात्र है। |
हेल्पलाइन
हेल्पलाइन विवरण | जानकारी |
---|---|
निदेशक | श्री चंदन सिंह |
कार्यालय | जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान (नया प्रभाग) |
पता | 5वीं मंजिल, योजना भवन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001 |